रेणुकास्वामी मर्डर केस

रेणुकास्वामी मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, गिरफ्तारी के आदेश

रेणुकास्वामी मर्डर केस (Renukaswamy Murder Case) में कर्नाटक के मशहूर कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा (Darshan Thoogudeepa) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए।

कर्नाटक सरकार ने दर्शन को मिली जमानत को चुनौती दी थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच ने सभी दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आए फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत रद्द की जाती है।

रेणुकास्वामी हत्याकांड में दर्शन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पीड़ित परिवार और अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह हत्या व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुई। इस मामले की जांच कर्नाटक पुलिस की विशेष टीम कर रही है।

केस की पृष्ठभूमि

रेणुकास्वामी, कर्नाटक के निवासी थे, जिनकी मौत जून 2024 में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हिंसक हमले के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

आगे की कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस को दर्शन को तुरंत हिरासत में लेना होगा। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अब इस केस में ट्रायल की गति तेज होने की संभावना है।

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