2025 में भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) पर टैक्सेशन नियम काफी स्पष्ट हो गए हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टो निवेशकों के लिए नए नियमों को फाइनल किया है। अब निवेशकों को पता होना चाहिए कि कितना टैक्स देना होगा और कैसे रिपोर्ट करना है।
🧾 क्रिप्टो टैक्स इंडिया 2025: मुख्य बिंदु
1️⃣ 30% टैक्स (Section 115BBH)
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क्रिप्टोकरेंसी और NFTs की बिक्री से होने वाली सभी आय पर 30% फ्लैट टैक्स लागू होता है।
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इसमें कोई भी डिडक्शन जैसे व्यवसाय खर्च या अन्य कटौती नहीं दी जाती, सिवाय अधिग्रहण लागत (buying cost) के।
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लॉस ऑफसेट की अनुमति नहीं है।
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उदाहरण: अगर आपने बिटकॉइन ₹1,00,000 में खरीदी और ₹1,50,000 में बेची, तो ₹50,000 पर 30% टैक्स लगेगा।
2️⃣ 1% TDS (Section 194S)
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अगर वित्तीय वर्ष में आपकी क्रिप्टो बिक्री ₹10,000 से अधिक है, तो 1% TDS लागू होता है।
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व्यवसायिक लेन-देन के लिए यह सीमा ₹50,000 है।
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यह TDS क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा स्वतः काटा जाता है और ITR दाखिल करते समय समायोजित किया जा सकता है।
3️⃣ GST (18%)
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क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं (जैसे ट्रेडिंग शुल्क) पर 18% GST लागू होता है।
🔍 CBDT द्वारा समीक्षा और संभावित बदलाव
CBDT ने हाल ही में क्रिप्टो उद्योग से विचार-विमर्श शुरू किया है।
संभावित बदलावों में शामिल हैं:
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1% TDS दर पर पुनर्विचार
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लॉस ऑफसेट की अनुमति
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छोटे निवेशकों पर टैक्स बोझ कम करने की योजनाएं
अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन निवेशकों को नियमों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
📄 ITR में क्रिप्टो की रिपोर्टिंग
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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, क्रिप्टो आय को ITR-2 या ITR-3 में Schedule VDA के तहत रिपोर्ट करना जरूरी है।
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क्रिप्टो निवेशकों को लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें TDS रिपोर्ट और एक्सचेंज स्टेटमेंट्स शामिल हैं।
💡 निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स
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सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
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TDS प्रमाणपत्र और रिपोर्ट्स को संभाल कर रखें।
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क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा दी गई टैक्स रिपोर्ट का उपयोग करें।
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नियमों में संभावित बदलावों के लिए CBDT और IT Dept के अपडेट देखें।
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छोटे निवेशकों के लिए, निवेश का हिसाब-किताब पहले से रखना आसान होता है।
❓ FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या मैं अपने क्रिप्टो लॉस को दूसरे इनकम के साथ सेट-ऑफ कर सकता हूँ?
A: नहीं, क्रिप्टो लॉस को अन्य आय के खिलाफ ऑफसेट नहीं किया जा सकता।
Q2: 1% TDS किस प्रकार लागू होगा?
A: यदि कोई लेन-देन निर्धारित सीमा से अधिक है, तो एक्सचेंज स्वतः 1% TDS काट लेगा।
Q3: क्या क्रिप्टो एक्सचेंज शुल्क पर GST लगेगा?
A: हाँ, सभी ट्रेडिंग और सर्विस शुल्क पर 18% GST लागू होता है।
Q4: ITR में क्रिप्टो रिपोर्ट कैसे करें?
A: ITR-2 या ITR-3 में Schedule VDA में सभी लेन-देन और लाभ/हानि रिपोर्ट करें।