पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए गृह मंत्रालय ने बेल्जियम को औपचारिक आश्वासन दिया है। भारत सरकार ने बताया कि यदि चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।
सूत्र: गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, आर्थर रोड जेल प्रशासन, ANI
PNB घोटाले में मेहुल चोकसी की भूमिका
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मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर PNB से ₹13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।
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अप्रैल 2025 में चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हुए।
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भारत चाहता है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज़ हो और उसके मानवाधिकार सुरक्षित रहें।
आर्थर रोड जेल में चोकसी के लिए विशेष इंतजाम
बैरेक नंबर 12 में चोकसी को रखा जाएगा। प्रमुख सुविधाएं:
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प्रति कैदी 3 वर्ग मीटर निजी जगह (CPT मानक अनुसार)
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आरामदायक बिस्तर: कॉटन मैट, तकिया, चादर, कंबल, मेडिकल रिकमेंडेशन पर
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अटैच्ड वॉशरूम: फ्लश टॉयलेट और वॉश बेसिन
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वेंटिलेशन, पंखे, सफाई और 24×7 पानी की सुविधा
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बैरेक छह कैदियों की क्षमता वाला, फिलहाल खाली
भोजन, स्वास्थ्य और मनोरंजन
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दिन में तीन बार पौष्टिक भोजन; विशेष डाइट मेडिकल प्रमाण अनुसार
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जेल कैंटीन: फल और स्नैक्स उपलब्ध
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दैनिक व्यायाम और खुला यार्ड
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इनडोर गेम्स: बैडमिंटन, बोर्ड गेम्स
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योग, मेडिटेशन और लाइब्रेरी की सुविधा
चिकित्सा और सुरक्षा प्रबंधन
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24×7 6 मेडिकल ऑफिसर और सहायक स्टाफ
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20-बेड जेल अस्पताल जिसमें ICU
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पास के Sir J.J. Group of Hospitals में आपातकालीन रेफर
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निजी मेडिकल सुविधा खर्च कैदी स्वयं उठाए
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बैरेक पर CCTV निगरानी और गैर-हिंसक अपराधियों के लिए अलग
कानूनी अधिकार
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वकीलों से सीधा संपर्क
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परिवार से मुलाकात
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शिकायत निवारण और मानवाधिकार आयोग की निगरानी
प्रत्यर्पण के लिए कानूनी आधार
चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप हैं:
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धारा 120-B — आपराधिक साजिश
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धारा 409 — आपराधिक विश्वासघात
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धारा 420 — धोखाधड़ी
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धारा 477A — फर्जी अकाउंटिंग
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धारा 201 — सबूत मिटाना
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POCA, 1988 की धाराएं
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